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01 नवंबर पहले से करवा दो राशन कार्ड में ये एक काम, वरना नहीं मिलेगा फ्री में गेंहू 

Ration Card: राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना की योजना के द्वारा  04 करोड़ 46 लाख लाभार्थीयों को चयनित किया गया है। इन नवचयनित लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक राशन कार्ड में E-KYC कराना जरूरी है। वरना राशन कार्ड से कट जाएगा आपका नाम। E-KYC द्वारा ये पता चलता है कि गेंहू लेने वाला व्यक्ति पात्र है या अपात्र। 

E-KYC के द्वारा गेंहू लेने वाले लाभार्थियों की पहचान की जाती है। यदि लाभार्थियों द्वारा 31 अक्टूबर तक E-KYC नहीं करवाई जाती है तो 01 नवंबर से पहले उसका नाम राशन कार्ड की सूची से काट दिया जाएगा। ओर वह गेंहू नहीं ले सकेगा। अपने नाम को वापस राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए पटवारी, स्कूल प्राचार्य व ग्राम सेवक की अनुशंसा से उसका नाम फिर से राशन कार्ड की सूची में जोड़ दिया जाएगा। 

खाद्य सुरक्षा योजना

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत सन 2013 से ही शुरू कर दी थी। इस योजना के तहत राज्य के गरीब लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध कराये जाते है। खाद्य सुरक्षा योजना राज्य का लाभ 75% ग्रामीण लोगों को व 50% शहरी लोगों को प्राप्त होता है। 

राशन कार्ड

Ration Card: राशन कार्ड सिर्फ परिवार के मुखिया के नाम पर ही बनाया जा सकता है। और परिवार के उस सदस्य की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। राशन कार्ड पर परिवार के सभी सदस्यों का नाम लिखा जाता है तथा सभी को राशन कार्ड का लाभ प्रदान किया जाता है। राशन कार्ड पर आवेदन करने वाले सदस्य के नाम पर किसी दूसरे राज्य में राशन कार्ड नहीं बना होना चाहिए। ऐसा पाया जाने पर उस सदस्य को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। 

Anil Vishnoi

Anil राजस्थान से पत्रकार है. इनकी बिजनेस व ऑटोमोबाइल बीट में खबर लिखने के अनुभव के साथ रूचि भी है.

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